प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) केंद्र सरकार द्वारा समर्थित बीमा योजना है। यह एक एक्सीडेंट इन्शुरन्स पॉलिसी है, जिसके तहत एक्सीडेंट की वजह से होने वाली मृत्यु और विकलांगता के लिए कवरेज मिलती है। यदि आप यह बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं और आप इसके लिए पात्रता रखते हैं तो सरकारी इन्शुरन्स कंपनियों व जनरल इन्शुरन्स कंपनियों से अपने लिए खरीद सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसके लिए लाभार्थी के पास सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिसमें से इस पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान होगा। देश के गरीबों को ध्यान में रखकर शुरू की गई भारत सरकार की इस योजना के लिए लाभार्थी को मात्र 12 रुपये का प्रीमियम चुकाना होता है।
(और पढ़ें - आयुष्मान भारत योजना - क्या है और लाभ कैसे लें)