आमतौर पर क्लेम खारिज होने के निम्न कारण होते हैं :
आपको जानकार हैरानी होगी, लेकिन कैशलेस सुविधा का मतलब यह नहीं है कि आपने पॉलिसी ले ली है और अब नकद भुगतान से जुड़ी समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ नियम व शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा, साथ ही निम्नलिखित बातों का भी ध्यान देगा होगा -
सही या पूर्ण जानकारी का अभाव - जैसा कि हमने बताया कि नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले या इमर्जेंसी में भर्ती होने के बाद आप कैशलेस सुविधा के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और उसमें पूछी गई सभी जानकारी देनी होती है, यदि आपकी तरफ से फॉर्म में किसी तरह की कमी है, तो ऐसे में क्लेम कुछ समय के लिए अटक सकता है या कैंसिल भी हो सकता है। दूसरी तरफ यदि हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी को अस्पताल की तरफ से गलत या अधूरी जानकारी दी गई है तो ऐसे में भी क्लेम खारिज हो सकता है। इसीलिए ग्राहकों को यह सुझाव दिया जाता है कि कैशलेस हेल्थ क्लेम करने के लिए पॉलिसी लेते समय पॉलिसी को पढ़ें और संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
देर से क्लेम करना - जैसे बीमा कंपनी तक सही जानकारी पहुंचना जरूरी है, वैसे ही यह जानकारी समय पर भी पहुंचना जरूरी है। हालांकि, भर्ती होने के कितने समय पहले या बाद में आपको क्लेम करना चाहिए, इस बारे में आप सीधे उसे व्यक्ति या एजेंट से पूछ सकते हैं, जिसने आपका बीमा किया है। या फिर आप खुद से भी कंपनी की पॉलिसी चेक कर सकते हैं। क्योंकि समय रहते क्लेम न करने पर आपका आवेदन खारिज हो सकता है।
पहले से मौजूद बीमारी को छुपाना - आमतौर पर, हेल्थ इन्शुरन्स पहले से मौजूद बीमारियों को कवर नहीं करता है। लेकिन कुछ निश्चित समय बीत जाने के बाद वे पहले से मौजूद कुछ बीमारियों को कवर कर सकता है। इसलिए, जब तक वह निश्चित समय समाप्त नहीं हो जाता है तब तक पहले से मौजूद बीमारी को कैशलेस क्लेम में कवर नहीं किया जाता है।
पहले से मौजूद बीमारियों के लिए मानक : जिस दिन से आप हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी लेते हैं, उस दिन से 48 महीने पहले से मौजूद बीमारी या मेडिकल कंडीशन को पहले से मौजूद बीमारी (pre-existing) के रूप में माना जाता है।
एक्सक्लूजन कंडीशन - ऐसी विशिष्ट स्थितियां या बीमारियां, जिनके लिए हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी वित्तीय (पैसों से जुड़ी) कवरेज नहीं देती हैं, उन्हें एक्सक्लूजन कहा जाता है। इसलिए, यदि आप किसी ऐसी बीमारी या मेडिकल कंडीशन के लिए कैशलेस क्लेम कर रहे हैं, जो कि हेल्थ इन्शुरन्स प्लान के कवरेज से बाहर है, तो ऐसे में क्लेम रद्द कर दिया जाएगा।
हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी रिन्यू करना भूल जाना - आमतौर पर, हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी एक वर्ष के लिए वैध होती है, जैसे ही एक वर्ष पूरा होने वाला होता है आपको पॉलिसी को रिन्यू करने की जरूरत होती है। अब मान लीजिए आप किसी वजह से रिन्यू करना चूक जाते हैं और इस दौरान कैशलेस सुविधा के लिए क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए, हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी से जुड़ी जरूरी तारीखों की जांच करना और समय रहते पॉलिसी रिन्यू करना बहुत जरूरी होता है।
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